आजमगढ/संसद वाणी
संवाददाता:-राकेश वर्मा
जिला आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 खण्ड स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत मतदान एवं मतगणना दिवसों में आबकारी एवं मादक पदार्थों को बन्द रखने के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान एवं मतगणना दिवसों में आबकारी दुकानों को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व एवं मतगणना तिथि को मादक वस्तुओं के बिक्री के लिए पूर्णतया बन्द रखने की अपेक्षा की गयी है।जनपद आजमगढ़ में उपरोक्त मतदान 30 जनवरी को होना है। उक्त के क्रम में जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, ताड़ी, भॉग तथा अन्य मादक पदार्थों की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें 28 जनवरी को सायं 04ः00 बजे से 30 जनवरी को मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेगी।