9.1 C
Munich
Sunday, April 2, 2023

चंदौली : 26 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं लगाया जुर्माना

Must read

रिपोर्टर : ओ पी श्रीवास्तव
चंदौली/संसदवाणी…

चंदौली : जनपद चंदौली में 26 साल पुराने हत्याकांड मामले में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने पत्नी से अवैध संबंध के चलते रामानंद सिंह उर्फ कवि की हत्या करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 15 – 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विदित हो कि दिनांक 26 सितंबर 1996 को चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर कला गांव निवासी राम अनंत सिंह उर्फ कवि की हत्या कर दी गई थी। हत्या अवैध संबंध के चलते सर्फराजी देवी पत्नी के पति सुख्खू एवं सुक्खू के पुत्र सुख्खन समेत बेचू बियार द्वारा की गई थी। चकिया थाना में आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कराया गया था।

पूरा मामला…

राम अनन्त सिंह का अवैध सम्बन्ध सुक्खू की पत्नी समराजी उर्फ सर्फराजी से था जिसके चलते समराजी उर्फ सर्फराजी बच्चों सहित अपने मायके में ही रह रही थी। समराजी से अवैध संबंध के चलते उसके पति सुक्खू व समराजी का भाई बेचू रंज मानते रहे जिसके चलते 25-9-1996 को समय लगभग 2 बजे दोपहर मुल्जिमान रमा अनन्त की हत्या उन्हीं के घर में कर दिए। शोरगुल की आवाज पर प्रार्थी जब राम अनन्त के घर के समीप पहुँचा तब मुल्जिमान को मृतक के घर से अस्त व्यस्त हालत में निकलकर भागते हुए देखा। प्रार्थी के शोर पर गाँव के बहुत से लोग जुट गए। अंदर जाकर देखा गया तो उनके घर में काफी खून गिरा हुआ पाया गया व राम अनन्त की लाश गोइठा के नीचे दबा पड़ा है। मुल्जिमान की नीयत लाश को फूँकने की थी। मौके पर असलहा भी पड़ा हुआ है। प्रार्थी ने घटना की सूचना राम अनन्त उर्फ कवि के ससुराल मौजा पिपरिया में दिया। रिपोर्ट दर्ज कर करवाई करने की प्रार्थना की गयी।न्यायालय में मुकदमे के विचारण के दौरान कुल 9 साक्षी परीक्षित हुए।
अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार (चतुर्थ) ने विभिन्न परिस्थितियों 1- मृतक राम अनन्त उर्फ कवि एवं अभियुक्ता समराजी के अवैध सम्बन्ध, 2- मृतक की पत्नी और बच्चों का मृतक का अभियुक्ता सर्फ़राजी से अवैध संबंध होने के कारण मायके में रहना, 3- मृतक से अभियुक्ता सर्फ़राजी का अवैध सम्बन्ध होने के कारण सर्फराजी के पति व उसके भाई बेचू कस नाराज रहना, 4- अभियुक्तगण को घटना के बाद मृतक के घर से भागते हुए देखा जाना, 5- मृतक राम अनन्त उर्फ कवि की नृशंश हत्या कारित किया जाना एवं 6- घटना स्थल एवं अभियुक्त बेचू से की गई बरामदगी एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक को 15000-15000 के अर्थदण्ड से दंडित किया अर्थदण्ड अदा न कर सकने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा।
अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौ. शशि शंकर सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम अवध यादव व राजेन्द्र कुमार पाण्डेय ने तर्क प्रस्तुत किया।

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article