
राज्य सूचना आयुक्त ने बिजली विभाग के सिविल डिवीजन के अधिशासी अभियंता को सुनवाई के दौरान नहीं पहुंचने पर किया तलब।
वाराणसी/संसद वाणी
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने मंगलवार को सर्किट हाउस में बिजली विभाग के सिविल डिवीजन के अधिशासी अभियंता को सुनवाई के दौरान सुनवाई के दौरान नहीं पहुंचने पर तलब कर दिया। विभाग में ही प्रयागराज में तैनात उपखंड अधिकारी की शिकायत पर एक्सईएन के वकील पेश हुए।उपखंड अधिकारी ने आरोप लगाया कि 2016 से लगातार सूचना मांगने के बावजूद वह नहीं दे रहे हैं। जबकि यह मामला जनहित में गंभीर है और भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदन व संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद जब एक्सईएन को बुलाया तो वह मौके पर मौजूद नहीं थे। अधिवक्ता की ओर से यह जानकारी देने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि एक्सईएन जहां भी हो वह घंटेभर के अंदर सर्किट हाउस में पहुंचे। आयुक्त ने यह भी कहा कि मामला भ्रष्टाचार का है, इसलिए सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि इस तरह की गंभीर लापरवाही हुई है तो यह दंड के योग्य है। आयोग इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए वह सीबीआई या ईडी की संस्तुति कर सकता है। एक्सईएन कुछ देर में पहुंचे। उन्हें सूचना देने के लिए महीने भर का समय दिया गया।